एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का पेंशन एवं जमा राशि दिलवाने के एवज में 16000/-रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाये
आवेदक श्री बिनेश्वर राम टेकाम पिता स्व. श्री घोंडूराम टेकाम, उम्र-62, वर्ष, निवासी-ग्राम रेंवटी, तहसील प्रतापपुर, थाना चंदोरा, जिला-सूरजपुर (छ0ग0) ने दिनांक 17.03.2020 को एक लिखित शिकायत पत्र उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रतापपुर में चतुर्थ वर्ग स्वीपर के पद से जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उसे गे्रजवेटी एवं अन्य राशि मिलाकर लगभग 10 लाख रूपये मिलना था। जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में उसे 07 लाख रूपये प्राप्त हो चुका है एवं 03 लाख रूपये मिलना शेष होने से प्रार्थी को काफी आर्थिक तंगी थी। प्रार्थी ने शेष 03 लाख रूपये के लिये एवं पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिये कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर जिला सूरजपुर में जाकर लेखापाल श्री गिरवर कुशवाहा से मिला जिन्होंने शेष 03 लाख रूपये का बिल बनाकर टेªजरी में प्रस्तुत करने एवं पेेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में 16000/-रूपये रिश्वत की मांग की। लेखापाल श्री गिरवर कुशवाहा पूर्व में भी 07 लाख रूपये दिलाने के एवज में प्रार्थी से 19000/-रूपये ले चुका है। प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नही देना चाहता था। शिकायत की वाईस रिकार्डर देकर सत्यापन कराया गया जो सही पाया गया। दिनांक 14.05.2020 को टेªप कार्यवाही की गई आरोपी श्री गिरवर कुशवाहा, लेखापाल, कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर जिला-सूरजपुर को प्रार्थी से 16000/-रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की जा रही है।
अभी तक प्रार्थी के सेवानिवृत्त के 01 वर्ष के बाद भी पेंशन प्रकरण नही बनाया गया जो शासन के दिशानिर्देश का उलंधन कर एक चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी को जान बूझकर प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस पर एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें