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गुरुवार, अप्रैल 25, 2019

डाक मतपत्र से मतदान कैसे करें? - Postal Ballot Se Matdan Kaise karen ?

डाक मतपत्र से मतदान कैसे करें? 
Postal Ballot Se Matdan Kaise karen ? 

डाक मतपत्र के सम्बंध में सम्पूर्ण जानकारी - एचपी जोशी

साथियों नमस्कार;
देश के समस्त वयस्क नागरिकों के लिए निर्वाचक के रूप में मतदान करना उनका अधिकार ही नही, वरन कर्तव्य भी है। जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के दौरान राज्य के समस्त पुलिसकर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 

निर्देशानुसार, सभी जिला एवम छसबल की इकाइयों में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। नोडल अधिकारी के माध्यम से सभी अधिकारी/कर्मचारियों से फॉर्म-12 भरवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया गया है।

जिन पुलिसकर्मियों ने फॉर्म-12 जमा किया है, उन्हें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र उपलब्ध कराया गया है।

डाक मतपत्र भरने का तरीका :-
Postal Ballot Bahrne ka Tarika :-
जिलानिर्वाचन कार्यालय से प्राप्त डाक मतपत्र में (निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश) डाक मतपत्र भरने के सम्बंध में जानकारी दी गई है।
इसके बावजूद Police Line Narayanpur के जिन साथियों को समझ न आ रहा हो वे HP Joshi (Hc, Police Line Narayanpur) से मोबाईल नम्बर 9826164156 में सम्पर्क कर सकते हैं।
1 सर्वप्रथम, लिफाफा को खोलें फिर निर्देशों (निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश) को ध्यान से पढ़ लें।

2 सबसे छोटे लिफाफा में Postal Ballot Paper है, उसमें से अपने पसंद के एक उम्मीदवार के नाम अथवा चुनावचिन्ह के सामने सही √ का निशान लगाए, फिर पुनः Postal Ballot Paper को उसी लिफाफे में डालकर लिफाफा को चिपका दें। गोपनीयता बनाये रखें

3 फॉर्म-13क के सबसे पहले रिक्त स्थान में अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखें। दूसरे स्थान पर पोस्टल बैलेट नम्बर लिखें। उसके बाद दिनांक व अपना हस्ताक्षर करें।

4 अपने हस्ताक्षर के नीचे पहले ही रिक्त स्थान में अपना नाम लिखें, उसके बाद शेष रिक्त स्थान को छोड़ दें। नीचे राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कर सत्यापन करवा लें, उनका पदमुद्रा भी लगवा लें। 
यदि राजपत्रित अधिकारी आपसे परिचित न हों तो जहां आपका नाम लिखेंगे उसके नीचे क्रमशः राजपत्रित अधिकारी के कार्यालय के कोई पुलिसकर्मी/अधिकारी जो आपको पहचानता हो उसका नाम, हस्ताक्षर व पदस्थापना लिखें; उसके बाद राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए सत्यापन करावें।

5 प्रथम पृष्ठ के सबसे नीचे 03 रिक्त स्थान हैं उसमें क्रमशः पहले में अपना लोकसभा क्षेत्र का नामदूसरे में अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखें, तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता तीसरे नम्बर को रिक्त छोड़ दें।

6 बिंदु 3से5 पूर्ण कर फॉर्म-13क तथा भरे हुए पोस्टल बैलेट पेपर वाले छोटे लिफाफा को मझोले आकार के लिफाफे में डालकर लिफाफा को चिपका दें।

7 मझोले आकार के लिफाफा के बाहर अपना हस्ताक्षर कर लें, फिर आपका पोस्टल बैलेट पेपर भरने की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगा, तैयार लिफाफा को नजदीकी डाकघर के बॉक्स में डाल दें।

नोट: भूरा लिफाफा व निर्देश वाली एक पत्र आपके पास ही रहेंगे। आप पोस्टल बैलेट पेपर का नम्बर लिखकर रख सकते है।

# लोकतंत्र के लिए महापर्व है मतदान

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