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मंगलवार, नवंबर 13, 2018

महिला के द्वारा बैक में रखे गिरवी के जमीन को धोखा देकर अपने नाम करने वाले आरोपी रामकुमार उर्फ काली तथा आर्ची के खिलाफ 420 का मामला दर्ज

महिला के द्वारा बैक में रखे गिरवी के जमीन को धोखा देकर अपने नाम करने वाले आरोपी रामकुमार उर्फ काली तथा आर्ची के खिलाफ 420 का मामला दर्ज

बैंक में बंधक जमीन हडपने वाले आरोपियो पर अपराध कायम, रामकुमार उर्फ काली तथा आर्ची की धोखाधड़ी उजागर 

देना बैंक प्रबंधक की रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही, लाखों की धोखाधडी का पर्दाफाश

उतई हथखोज पारा निवासी आवेदिका श्रीमती रमाबाई देषलहरे पति स्व. लखन लाल देशलहरे 60 साल ने पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के कार्यालय जाकर पुलिस महानिरीक्षक श्री जी.पी. सिंह के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की, कि इसने वर्ष 1985-86 में देना बैंक शाखा दुर्ग से कर्ज लिया था। और इसके पति के नाम की खसरा नंबर 1008 की 20 डिसमिल भूमि बैंक में बंधक रखकर इसके पति लखन लाल जमानतदार थे। लखन लाल की मृत्यु दिनाॅक 23.10.11 को होने के पष्चात् यह ग्राम उतई के पटवारी से संपर्क की, तब इसे पता चला कि बैैंक में बंधक रखी गई भूमि रकबा 0.08 हेक्टेयर किसी रामकुमार राय पिता सी.एल. राय निवासी सेक्टर 07 भिलाई के नाम से दर्ज है। तब यह बैंक से जानकारी लेने गई, बैंक वालों ने इसे बताया कि जमीन तो बैंक में बंधक है। 

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा शिकायत की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी उतई को आवेदिका के शिकायत पत्र की सूक्ष्म जाॅच हेतु निर्देषित किया गया था। जाॅच पर पाया गया कि आवेदिका द्वारा वर्ष 1985 में देना बैंक दुर्ग से 02 लाख रूपये का लोन लिया गया था, लोन के एवज में आवेदिका के पति ने अपनी 20 डिसमिल जमीन व ऋण पुस्तिका आदि दस्तावेज बैंक में गिरवी रखा था। लोन समय पर न पटाने के कारण बैंक ने सरफेषी एक्ट के तहत दिसम्बर 2006 में बंधक भूखंड को अपने कब्जे में लिया था। आरोपी रामकुमार राय और आर्ची ने मिलकर उक्त भूमि को ऋण चुका देने का प्रलोभन आवेदिका के पति को देकर देना बैंक का बिना ऋण चुकाये फर्जी दस्तावेज बनाकर बंधक भूमि को पुनः छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक रिसाली में गिरवी रख दिया। इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का ऋण हड़प कर उपरोक्त बंधक जमीन पुनः भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई में बंधक रखकर ऋण लिया और फर्जी तरीके से जमीन की एनओसी प्राप्त कर जमीन की रजिस्ट्री रामकुमार राय के नाम से करवा ली गई। जाॅच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक रिसाली से समस्त दस्तावेज बैंक में उपलब्ध नहीं है।  संपूर्ण फर्जी कार्यवाही में आवेदिका के पति को ऋण अदा करने का झूठा आष्वासन देकर इस्तेमाल किया गया। जमीन के मूल कागजात देना बैंक में पूर्व से ही बंधक थे। 

देना बैंक प्रबंधक, बैंक के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री से हतप्रभ हो गये और दिनाॅंक 12.11.18 को थाना उतई जाकर देना बैंक के प्रबंधक सायरा बेगम पिता श्री सफर अली ने आरापियों के विरूद्ध लिखित आवेदन देकर आपराधिक षडयंत्र रचकर अमानत में खयानत व धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराया। बैंक में बंधक जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के कुख्यात आरोपी रामकुमार राय उर्फ काली निवासी सेक्टर 07 भिलाई एवं आर्ची भिलाई के विरूद्व थाना उतई में अपराध क्रं. 428/18 धारा 406, 420, 120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। भूमि उतई के प्राइम लोकेशन में है, इसी भूमि पर आवेदिका एवं उसके पति के द्वारा रामा टाॅकीज संचालित की जाती थी। भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लाखों का है।

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