नेशनल लोक अदालत अब 22 अप्रैल को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन अब 22 अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय, तहसील न्यायालय भिलाई-2 एवं पाटन में किया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार पूर्व में लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाना था, जिसे परिवर्तित किया गया है। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.के. अग्रवाल ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आश्वयक निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में न्यायालय स्थापना में पदस्थ सभी न्यायाधीशों, बीमा कंपनियों, विद्युत अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों की बैठक लेकर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को चिन्हांकित कर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
नेशनल लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य मामलों, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों, सिविल मामलों, धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना के प्रकरणों, विद्युत बिल एवं विद्युत चोरी एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों की सुनवाई एवं निराकण किया जाएगा।