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शनिवार, मार्च 17, 2018

होटल और लॉज द्वारा अधिक किराया वसूली प्रतिबंधित, नहीं मानने पर होगी कार्रवाही

चैत्र नवरात्रि मेला डोंगरगढ के दौरान होटल और लॉज द्वारा अधिक किराया वसूली प्रतिबंधित, नहीं मानने पर होगी कार्रवाही


श्री जीपी सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा दिनांक 16/03/2018 को बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ, चैत्र नवरात्रि मेला हेतु सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने हेतु जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर निम्नानुसार निर्देश दिए:-

पार्किंग व्यवस्था:- पार्किग व्यवस्था इस प्रकार हो कि आम-नागरिकों को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करना न पडे तथा यातायात व्यवस्था सुगमता से संचालित हो सके। पार्किंग व्यवस्था पूर्व सुनिश्चित करते हुए पार्किंग स्थलों की सूक्ष्मता से जांच की जावे।  
एसडीओपी, डोंगरगढ़ को निर्देशित किया गया है कि निजी पार्किंग संचालकों की बैठक लेकर पार्किंग स्थल में मूल्य सूची लगाने, घण्टे के आधार पर शुल्क वसूली नही करते हुए केवल एक बार ही शुल्क लेने के संबंध में अवगत कराया जाए। पिछले पर्व के दौरान स्टेपनी एवं पेट्रोल चोरी जैसी घटनाएं सामने आई है ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। 
पार्किंग के नाम पर यात्रियों से शूल्क वसूली के लिए लठैतों का प्रयोग किया जाता है, जो यात्रियों से दुव्र्यवहार करते हैं तथा स्कूल/काॅलेज एवं गौ-शाला इत्यादि स्थलों में पार्किंग लगाकर अवैध वसूली की जाती है। अतः पार्किंग स्थलों पर लठैतों के उपयोग एवं अवैध वसूली पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

आपातकालीन व्यवस्था:- मेला के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेला स्थल की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, जिन्हें आपातकालीन सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए ब्रीफ किया जाये। 
मेले के दौरान शार्ट-सर्किट व अन्य आगजनी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 

संयुक्त नियंत्रण कक्ष:- दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु मेला स्थल में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। जिसमें मेला आयोजन, प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे। संयुक्त नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क हेतु मोबाईल नंबर 94791-91688 जारी किया गया है।

हाईवे ट्रैफिक कण्ट्रोल:- यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो इस संबंध में जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य लेकर तद्नरूप यातायात पुलिस की तैनाती हो तथा नेशलन हाईवे में पर्याप्त संख्या में स्टाॅपर का उपयोग करते हुए ट्रैफिक स्पीड कण्ट्रोल की कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

मेडिकल इमरजेंसी:- 
मेला स्थल में आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था पूर्व सुनिश्चित कर लिया जावे। 
सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध हो। 
मेला स्थल, मंदिर प्रवेश हेतु सीढ़ियों पर एवं रेल्वे स्टेशन में पृथक से मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही उक्त स्थलों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

असमाजिक तत्वों के लिए विशेष निगरानी टीम:- असमाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए विशेष निगरानी टीम का गठन किया गया है जो सादे ड्रेस में मेला स्थल पर तैनात होंगे। इसी प्रकार से ऐसे तत्वों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही कैमरे लगाए गए है।
विशेष निगरानी टीम अपराधिक घटनाओं जैसे - पाॅकेटमारी, छेडखानी, चोरी, मारपीट को पर रोक लगाएगी।
वाट्सएप्प, ट्वीटर एवं फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया में पुलिस की नजर रहेगी, धार्मिक आस्था को भडकाने वाले पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

होटल/लाॅज:- पिछले नवरात्रि पर्व/मेला के गतिविधियों का अवलोकन से यह बात आई है कि होटल/लाॅज संचालकों द्वारा निर्धारित किराया से ज्यादा चार्ज कर कमरे उपलब्ध कराए गए थे। इस संबंध में होटल/लाॅज संचालकों की बैठक लेकर निर्धारित किराया लिए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। 

अवैध शराब एवं नशाखोरी पर नियंत्रण:- मादक-पदार्थों के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भण्डारण करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान के तहत् कठोर कार्यवाही किया जाए। नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश नही दिया जाएगा तथा शांतिभंग करने वालों को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा।

अन्य निर्देश :-
सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को दर्शनार्थियो से शालीनतापूर्वक व सहयोगात्मक व्यवहार करने के संबंध में सम्पूर्ण ब्रीफिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
सीएमओ नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त संख्या में पीने एवं निस्तार हेतु पानी की व्यवस्था एवं पर्याप्त संख्या में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे। रेल्वे स्टेशन से लेकर मंदिर परिसर तक रास्ते में अस्थाई दुकानदारों द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण पर रोक लगाया जावे।
विद्युत विभाग के माध्यम से संज्ञान में आया है कि पूर्व के वर्षों में असमाजिक तत्वों द्वारा स्ट्रीट लाईट की चोरी/तोड़-फोड़ की गई है ऐसे तत्व के उपर पुलिस की नजर रहेगी पकडे जाने पर कठोर कार्यवाही किया जावेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विद्युत आपूर्ति एवं पर्याप्त संख्या में जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जावे। 

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