छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को वैयक्तिक आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है, दिनांक 31 मार्च 2018 तक नही भरने पर हो सकती है जेल
ज्ञातव्य हो कि राज्य शासन के वित्त निर्देश १०/2018, दिनांक 08/03/2018 (आदेश देखने के लिए, यहां क्लिक करें) के माध्यम से भारत सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयकर विभाग ने शासन संज्ञान में लाया है कि छत्तीसगढ़ स्थित विभाग/संगठन में कार्यरत् विभिन्न वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपनी आयकर विवरणी दाखिल नही की जाती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच यह समान्य अवधारणा है कि उनके वेतन के स्त्रोत पर कर की कटौती हो जाने के पश्चात् वैयक्तिक आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही है। उसी प्रकार यह भी धारणा है कि ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिनका वार्षिक सकल वेतन 5 लाख तक है उन्हें, अपनी वैयक्तिक आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणीय अधिकतम रकम से अधिक है तो उसे अपनी आयकर विवरणी नियम तारीख से पूर्व दाखिल करना होगा तथा यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि तक अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने में असफल रहा तो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 के तहत रूपये 5000 भारित आरोपित करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान जिन व्यक्तियों की कुल योग्य आय रूपये २,५०,०००/- से अधिक है उन्हें 31 मार्च 2018 तक अपनी आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है इसके पश्चात् पेनाल्टी तथा धारा 276 सीसी के तहत् अभियोजन जिसमें 3 माह से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
वेतनभोगी कर्मचारी आयकर विभाग के वेबसाईट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home तथा मोबाईल एप्प आयकर सेतू का उपयोग करके अपना आयकर विवरणी दाखिल कर सकते हैं।
# राज्य शासन के वित्त निर्देश १०/2018, दिनांक 08/03/2018 (आदेश देखने के लिए, यहां क्लिक करें)