"जीवन बचाओ मुहिम"

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शुक्रवार, मार्च 31, 2017

आइसोपाम - एकीकृत दलहन, तिलहन, मक्का विकास कार्यक्रम


योजना का नाम - आइसोपाम - एकीकृत दलहन, तिलहन, मक्का विकास कार्यक्रम

कार्य क्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़

योजना का उद्देश्य - दलहन, तिलहन, मक्का फसल के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना। 

हितग्राही की पात्रता - सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं परंतु लघु सीमांत, अनु जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

मिलने वाले लाभ - 
1. बीज (दलहन, तिलहन, मक्का फसल हेतु)
क. प्रमाणित/आधार बीज उत्पादन (बीज ग्राम योजना) रूपये १०००/- अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय। (रू 750/- कृषक अंश तथा शेष रू. 250/-बीज प्रक्रिया केन्द्र)
ख. प्रमाणित बीज वितरण वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 1200/- प्रति क्विं. अनुदान
ग. मिनीकिट वितरण 100 प्रतिशत अनुदान
2. खण्ड प्रदर्शन (प्रति हे.)
दलहन:- उड़द, मूंग, अरहर, तिवड़ा, मोथ, लोबिया, ग्वार, कुल्थी फसल हेतु रू. 2000/- प्रति हेक्टेयर, मसूर फसल हेतु रू 2200/- चना, मटर फसल हेतु रू 2500/- राजमा फसल हेतु रू 3500/- अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय है।
तिलहन:- मूंगफली पोलिथिन मल्च टेक्नालाॅजी रू. 8000/-,मूंगफली फसल हेतु रू. 4000/-, सोयाबीन फसल हेतु रू. ३०००/-, तोरिया, सरसों एवं अलसी फसल हेतु रू. 2000/-, सूरजमुखी फसल हेतु रू. 2500/-, तिल, कुसुम, अरण्डी फसल हेतु रू. 1500/- अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय है।
मक्का:- रू. 4000/- अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय है। दलहन, तिलहन, मक्का
3. कृषक खेत पाठशाला (एकीकृत जीव नाशी प्रबंधन) अधिकतम रू.22680/- प्रति 40 हेक्टेयर (30 कृषकों के समूह तथा 05 प्रशिक्षक अधिकारी) 
४. जैविक नियंत्रण हेतु अनुदान
दलहन:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. चना-747/- प्रति हेक्टेयर, अरहर 1140/- प्रति हेक्टेयर (ट्राइकोडर्मा, फेरोमेनटेªप, नीम उत्पाद, एन.पी. व्ही., बी.टी.) 
तिलहन:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. सरसों ९३०/-, मूंगफली 1627. 5/सोयाबीन 428/-, सूरजमुखी, रू. १२३०/- प्रति हेक्टेयर मक्का:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू 1480/- प्रति हेक्टेयर दलहन, तिलहन, मक्का
5. नींदानाशक:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू ५००/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा।
6. कीटनाशक रसायन:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू 500/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा।
7. पौध संरक्षण यंत्र:- हस्तचलित यंत्र की कीमत का ५० प्रतिशत या अधिकतम रू 800/- प्रति यंत्र जो भी कम हो स्प्रेयर डस्टर के लिये। शक्ति चलित यंत्र की कीमत का ५० प्रतिशत या अधिकतम 2000/- प्रति यंत्र जो भी कम हो। स्पे्रयर डस्टर के लिए।

दलहन:-
8. एन.पी.व्ही.:- कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू २५०/- हे. प्रति कृषक जो भी कम हो अनुदान देय होगा। दलहन, तिलहन, मक्का
9. राइजोबियम कल्चर/पी.एस. बी.:- रू. 50/- प्रति हे. या कीमत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो)
10. जिप्सम पायराइट वितरण:- कीमत का 50 प्रतिशत (वस्तु $ परिवहन) या अधिकतम रू 500/- हे. अनुदान देय होगा। मिलने वाले लाभ दलहन, तिलहन, मक्का
12. सिंचाई पाईप पर अनुदान:- 35 पाईप (प्रति पाईप 6 मीटर लंबा) हेतु सभी वर्ग के कृषकों हेतु रू. 15000/- या अधिकतम 50 प्रतिशत जो भी कम हो। दलहन, तिलहन 
13. उर्वरक/नींदानाशक 
भुरकाव यंत्र:- उर्वरक/ नींदानाशक भुरकाव यंत्र पर अनुदान 50 प्रतिशत अथवा रू 1800/- जो भी कम हो। दलहन, तिलहन, मक्का
14. अंतरवर्ती फसल प्रोत्साहन अनुदान:- रू. 500/- प्रति हेक्टेयर अधिकतम  दलहन, तिलहन
15. स्टोरबीन पर अनुदान:- रू 2000/- या 50 प्रतिशत (जो भी कम हो)
16. मेज शेलर:- रू 15/- या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
आवेदन की प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
चयन प्रक्रिया - जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
आवेदन भेजने का पता - उप संचालक कृषि (संबंधित जिला के) द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड

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