कृषक समग्र विकास योजना - ”अक्ती बीज संवर्धन योजना
कार्य क्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित व संकर बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
बीज उत्पादन पर अनुदान - स्वपरागण एवं परपरागण किस्मों के लिये उत्पादन पर रू. 300.00 प्रति क्विं. अनुदान देय होगा। उक्त अनुदान धान
फसल की प्रजनक से आधार, आधार से प्रमाणित, प्रमाणित-प् से प्रमाणित-प्प् के बीज उत्पादन जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत हो तथा जिन कृषकों ने बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालनालय कृषि अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से लिया हो को संचालनालय कृषि अथवा राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज की पैक्ड मात्रा पर देय होगा।
प्रजनक से आधार बीज उत्पादन विभाग के अन्तर्गत शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रक्षेत्रों तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रक्षेत्रों पर लिया जावेगा तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित पैक्ड बीज की मात्रा पर अनुदान देय होगा। यह अनुदान उत्पादित बीज की प्रमाणीकरण में उपयुक्त पायी गयी मात्रा पर ही देय होगा। प्रमाणीकरण में निरस्त (फेल) होने पर अनुदान देय नहीं होगा।
प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान - धान फसल पर रू. 200 प्रति क्विं. की दर से क्रेता कृषक को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम/संचालक कृषि के माध्यम से अनुदान देय होगा। छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अथवा संचालनालय के अधीन शासकीय प्रक्षेत्रों द्वारा प्रदाय किये गये प्रमाणित/आधार बीज पर ही अनुदान देय होगा।
बीज अदला बदली - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु सीमान्त कृषकों को बोनी के समय स्वयं के बीज के बदले उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना। इस योजनांतर्गत एक कृषक को पांच वर्ष में एक बार लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष जिले के 20 प्रतिशत कृषकों का चयन जिले के विकासखण्ड के जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति तथा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जावेगा। इस कार्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामों/पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है। चयन प्रक्रिया जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
आवेदन भेजने का पता - उप संचालक कृषि (संबंधित जिला के) द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड।
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