राज्य पोषित योजना - लघु सिंचाई योजना (नलकूप)
कार्य क्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़ (किसान समृद्धि योजना में सम्मिलित विकासखंडों को छोड़कर)
योजना का उद्देश्य - सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना।
हितग्राही की पात्रता - सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं परंतु लघु सीमांत, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मिलने वाला लाभ - लक्ष्यानुसार विभाग द्वारा स्वीकृत प्रकरणों पर खोदे गये नलकूपों पर देय अनुदान
खनन अनुदान - सामान्य वर्ग के एवं सरगुजा तथा बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विकासखंड एवं ग्रामों के बाहर के अ.जा./अजजा. वर्ग के हितग्राहियों को खनन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10000/- तथा सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखंड एवं ग्रामों के अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को रू 18000/- अनुदान देय है।
पम्प प्रतिस्थापन पर अनुदान - सफल नलकूप पर पम्प प्रतिस्थापन हेतु सामान्य वर्ग के एवं सरगुजा तथा बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विकासखंड एवं ग्रामों के बाहर के अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू 15000/- तथा सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखंड एवं ग्रामों के अ.जा. एवं अ.ज.जा वर्ग के हितग्राहियों को लागत या रू. २५०००/- अनुदान देय है।
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