राज्य पोषित योजना - किसान समृद्धि योजना
कार्य क्षेत्र - राज्य के 110 विकासखंड
योजना का उद्देश्य - वृष्टिछाया क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना
हितग्राही की पात्रता - सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं परंतु लघु सीमांत, अनु.जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मिलने वाला लाभ अनुदान की पात्रता अधिकतम्) (रूपए में)
कृषक वर्ग - खनन पर -पंप प्रतिस्थापन पर -कुल अनुदान
1. सामान्य कृषक -10000.00,- 15000.00,- 25000.00
2. अनुसूचित जाति /अनु. जनजाति -18000.00,- 25000.00, - 43000.00
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