रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना
योजना का क्षेत्र - जशपुर, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर (राज्य के ०५ जिले) योजनान्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं/अनुदान बीज/बीज मिनीकिट वितरण 100 प्रतिशत अनुदान पर ब्रीडर सीड खरीदी पर अनुदान 6500 रू. प्रति क्विं. या बीज की वास्तविक कीमत आधार बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान 500 रू प्रति क्विं. (रू. 375 कृषक हेतु. रू 175, बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर) प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान 500 रू. प्रति क्विं (रू. 375 कृषक हेतु रू. 175, बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर) प्रमाणित बीज वितरण अनुदान 800 रू. प्रति क्विं. या कीमत का 30 प्रतिशत जो भी कम हो। खंड प्रदर्शन हेतु आवश्यक आदान सामाग्री के लिये रू. 500 या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। हस्त/बैल चलित कृषि यंत्र पर अनुदान हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र पर कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान या न्यूनतम जो भी कम हो। उर्वरक मिनीकिट वितरण कुल रू 300 उर्वरक एवं खाद प्रति एकड़ के लिये अनुदान देय है। (100 प्रतिशत अनुदान पर) बीज उपचार फफूंदनाशी हेतु 15 रू. प्रति हे अनुदान देय होगा। पी.एस.बी /एजेक्टोबेक्टर कल्चर 50 रू. प्रति हे. की दर से अनुदान देय होगा। सूक्ष्म तत्व वितरण (जिंक सल्फेट/जिप्सम) 200 रू. प्रति हे अनुदान देय होगा। कृषक प्रशिक्षण 30 कृषकों के समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण रू. 3500 प्रति प्रशिक्षण देय होगा।
आवेदन की प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर ग्राम पंचायत की अनुशंसा के पश्चात् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रेषित किया जाता है।
चयन प्रक्रिया - जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा कृषकों का चयन किया जाता है।
आवेदन भेजने का पता - उप संचालक कृषि (संबंधित जिला के) द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड।
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