मेक्रोमेनेजमेंट योजना - कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना
कार्य क्षेत्र - संपूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य - कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
हितग्राही की पात्रता - अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु/ सीमांत कृषकों के लिए यह योजना लागू है।
मिलने वाला लाभ -
1. चालीस हार्सपावर तक के टेªक्टर कीमत का 25 प्रतिशत या रूपये 45000/-जो भी कम हो।
1. पावर टिलर 8बी.एच.पी. -
2. 8 बी.एच.पी. से कम कीमत का 80 प्रतिशत या रूपये ९००००/- जो भी कम हो। कीमत का 80 प्रतिशत या रूपये 50000/- जो भी कम हो।
3. स्वचलित रीपर, पैडी ट्रान्सप्लांटर एवं अन्य स्वचलित यंत्र कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 80000/- जो भी कम हो।
शक्ति चलित यंत्र- जैसे पोटैटो प्लांटर, चलित रीपर, पाॅवर लीडर आदि कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 30000/- जो भी कम हो। (जीरो टिल सीड ड्रिल कम फर्टीलाईजर ड्रिल एवं अन्य) कीमत का 80 प्रतिशत या रू. 40000/- जो भी कम हो। टेªक्टर चलित-एम.बी. प्लाऊ, कल्टिवेटर, हेरो एवं अन्य कीमत का 50 प्रतिशत या रू 20000/- जो भी कम हो।
4. शक्ति चलित (सभी प्रकार के पावर थ्रेसर) कीमत का ५० प्रतिशत या रू. 24000/- जो भी कम हो।
5. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र हस्त चलित - जेन्डर फ्रेंडली यंत्र 50 प्रतिशत या रू 4000/- जो भी कम हो। बैल चलित - 50 प्रतिशत या रू 5000/- जो भी कम हो।
6. बैल चलित टुल कैरियर कीमत का 50 प्रतिशत या रू १२०००/- जो भी कम हो।
7. पौध संरक्षण यंत्र हस्तचलित रुपये 1600, शक्ति चलित रुपये 4000, ट्रेक्टर माउण्टेड 8000, एरा ब्लास्ट स्पेयर्स रुपये 50000, - अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय है।
8. कमबाईन हार्वेस्टर (किसान समूह, रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटी, एस.एच.जी. हेतु) कीमत का 25 प्रतिशत या रू १५००००/- जो भी कम हो।
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